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लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है जो योजना बनाने में, डिजाइनिंग, निर्माण और निर्माण पर्यावरण एवं बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में, सरकारी पूंजी के अनुरक्षण में व्यस्त है। निर्मित पर्यावरण की पूंजी अस्पतालों, स्कूलों, कालेजों, तकनीकी संस्थानों, पुलिस भवन, जेलों, न्यायालयों आदि शामिल हैं। बुनियादी सुविधाओं के विकास की पूंजी सड़क, पुल, फ्लाईओवर, फुटपाथ, सब-वे आदि शामिल हैं। पीडब्ल्यूडी दिल्ली, इन परिसंपत्तियों को रखरखाव के एक अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के माध्यम से, पालता और सुरक्षित रखता है, जिसमें दूसरी विशिष्ट सेवाऐं जैसे पुनर्वास का काम, सड़कों सिग्नागे और सौंदर्य उपचार जैसे कि आंतरिक, स्मारक प्रकाश, भूनिर्माण आदि शामिल हैं।


पीडब्ल्यूडी दिल्ली जरूरतों के और दिल्ली सरकार की आवश्यकता आधार पर, पूंजी निर्माण के कार्य को कार्यान्वित करती है और पीडब्ल्यूडी अपनी तकनीकी विशेषज्ञता के माध्यम से, इसका मूल्यांकन एवं सराहना करती है। औपचारिक प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने और दिल्ली सरकार से खर्च की मंजूरी के बाद योजनाओं के लिए आवंटित धन की मात्रा के अंदर, कार्य किए हैं।

हमारे गतिविधियों के क्षेत्र के पीछे नियंत्रक सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिए है कि पूंजी टिकाऊ है कार्य कुशल, इच्छित उद्देश्य की पूर्ति करती है जो कि उचित अवधि के भीतर बनायी जाती है, सरकार की नीतियों की घोषणा के साथ है और जो उपयोगकर्ता, जनता, सरकार को संतुष्ट करेगी।

पीडब्ल्यूडी एक हरी भरी और प्रदूषण मुक्त दिल्ली के ख्याल के साथ, और पीडब्ल्यूडी सड़कों पर हजारों एकड़ जमीन पर स्थित सरकारी कालोनियों और कार्यालय परिसर के लॉन एवं बागान में लाख पेड़, पौधों और झाड़ी का पालन पोषण करती है।


2007: पीडब्ल्यूडी का पुनर्गठन

माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली द्वारा पीडब्ल्यूडी दिल्ली के लिए समुद्र का किनारा, राष्ट्रमंडल खेल 2010 के मद्देनजर, एक अनोखा भारी काम के आदेश में पूरा करने के लिए पीडब्ल्यूडी के पुनर्गठन के लिए मंजूर की गई है। पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग विंग का पुनर्गठन, तीन अतिरिक्त क्षेत्र सृजन के साथ, जिनमें से एक परियोजनाओं राष्ट्रमंडल खेल 2010 से संबंधित है जिसे पीडब्ल्यूडी सचिवालय वार्ड न. 10 (129) / 2002/PWD-I/VOL.IV/238-45, दिनाँक 14/11/2006 द्वारा जारी किया गया है, किया जाता है। पीडब्ल्यूडी का पुनर्गठन 706 पदों के आत्मसमर्पण और 247 पदों का सृजन में गैर-योजना खर्च में रूपये 3 करोड़ की सालाना बचत प्रस्तुत करता है। पुनर्गठन के बाद पद कुल पद 3292 हो जाते हैं, जो कि पहले 3749 थे। 7 पीडब्ल्यूडी जोन के अधिकार क्षेत्र इस प्रकार हैं:

1.तीन रखरखाव जोन

a) खरखाव जोन - I: सेंट्रल दक्षिण, दक्षिण पश्चिम तथा नई दिल्ली जिले
b) खरखाव जोन - II: पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिले
c) खरखाव जोन - III: पश्चिम, उत्तर पश्चिम और उत्तर जिले
2.चार परियोजना क्षेत्र

a) भवन परियोजना क्षेत्र-I: न्यायपालिका, पुलिस आवास, परिवहन, आवास से संबंधित इमारतों के निर्माण से संबंधित सभी परियोजनाएं
b) भवन परियोजना क्षेत्र-II: अस्पतालों, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित इमारतों के निर्माण से संबंधित सभी परियोजनाएं
c) फ्लाईओवर परियोजना जोन - I: फलाईओवर, पुल के नीचे रेलवे, पुल के ऊपर रेलवे , सुरंगें, वाहनों के लिए सब-वे

d) राष्ट्रमंडल परियोजना जोन : राष्ट्रमंडल खेल 2010 और फलाईओवर से संबंधित सभी परियोजनाऐं

 
 
 
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