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यह आयोग 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग' के नाम से जाना जाता है, उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा, एक स्थायी निकाय के रूप में दिनांक 20.04.1993 पर भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के साथ अनुपालन में अधिसूचना संख्या एफ 28 (93) / 91-92/ एस सी/ एस टी/ पी और एस/109 को गठित किया गया, जो दिनांक 16 नवंबर, 1992 को मनोरंजन, जांच और शामिल किए जाने के लिए सिफारिश के लिए अनुरोध, और अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों की सूची में अतिरिक्त शामिल एवम् तहत शामिल शिकायतें के उद्देश्य के लिए 1990 (इंदिरा साबहनेय और अन्य रैंकों बनाम भारत संघ एवम् अन्य रैंकों) की डब्लू.पी. (सिविल) नंम्बर 930 अपने फैसले में निहित है।
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