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दिल्ली महिला आयोग विभाग में आपका स्वागत है। |
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प्रस्तावना
यह आयोग "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयोग" के रूप में जाना जाता है, इसका गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा अधिसूचना संख्या एफ 28 (93) /91-92/एस सी/एस टी/पी और एस/109 दिनांक 20.04.1993 के अन्तर्गत भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में एक स्थायी निकाय के रूप में, मनोरंजन, जांच, शामिल किए जाने के लिए अनुरोधों पर सिफारिश और सूची में शामिल अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों की अति शामिल एवम् कम शामिल शिकायतें के उद्देश्य के लिए किया गया था, जिसने अपना फैसला दिनांक 16 नवंबर 1992 पर डब्लू. पी. (सिविल) में 1990 (इंदिरा साव्हने एवम् ओर्गनाईजेशन बनाम भारत संघ और ओर्गनाईजेशन) के नम्बर 930 के अन्तर्गत निहित है।
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