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खाद्य एवं अपमिश्रण निवारण विभाग में आपका स्वागत है।
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खाद्य एक मानव स्वास्थ्य के समुचित रखरखाव के लिए बेहद ज़रूरी है। शुद्ध, पौष्टिक, किसी भी प्रकार की मिलावट से मुक्त भोजन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। खाद्य अपमिश्रण निवारण निदेशालय मिलावट/ गलत ट्रेड-मार्क मार्का की जाँच के लिए जिम्मेदार है। आईपीसी की धारा 272 और 273 के अस्तित्व ही में, यद्यपि खाद्य पदार्थों की मिलावट के नियंत्रण के लिए पर्याप्त नहीं मानते थे। इस खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को 1954 में इस प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए और खाने की वस्तुओं में मिलावट रोकने के लिए, अधिनियमित किया गया था। केन्द्र सरकार नियम बनाती है जो कि 1955 के "खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, के रूप में जाना जाता है। सैकशन 23 के अन्तर्गत राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों में, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यान्वयन की जिम्मेदारी और उस आधार पर नियम निहित फ़्रेमयुक्त है। प्रत्येक राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश ने, इस अधिनियम और नियम को कार्यान्वयन करने के लिए अपनी खुद की संरचना/ संगठन बनाया है। 1976 तक दिल्ली नगर निगम, एनडीएमसी और दिल्ली छावनी बोर्ड ने अपने संबंधित क्षेत्रों में इस अधिनियम को लागू करने के लिए इस्तेमाल किया। 1976 में इस अधिनियम में प्रमुख संशोधनों के बाद, दिल्ली प्रशासन अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के इस अधिनियम के क्रियान्वयन के काम की जिम्मेदारी संभालने के लिए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मंत्री महोदय के अधीन (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) खाद्य अपमिश्रण निवारण का कार्य एक अलग निदेशालय के रूप में किया है। निदेशालय एक आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के खाद्य प्राधिकरण (स्वास्थ्य) के रूप में अधिसूचित है।
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